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मकान पर होर्डिंग्स लगाने से पहले निगम में जमा कराने हाेंगे 10 हजार रुपए
उज्जैन । मकान भले ही आपका हो लेकिन उस पर कोई भी निजी कंपनी का होर्डिंग्स नहीं लगा सकेंगे। लगाना चाहते हैं तो पहले नगर निगम में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए दस हजार रुपए फीस लगेगी। इतना ही नहीं संबंधित क्षेत्र की कलेक्ट्रेट गाइड लाइन का चार फीसदी किराया हर साल नगर निगम वसूल करेगा। किराया संपत्ति कर या जलकर की तरह जमा करना होगा। नई होर्डिंग्स नीति के तहत ऐसा होगा।
निगम परिक्षेत्र में सार्वजनिक के साथ निजी क्षेत्र में होर्डिंग्स लगाने के नियम तय हो गए हैं। इसी क्रम में शहर में लगे पुराने होर्डिंग्स हटाए जाकर नए और यूनीपोल होर्डिंग्स लगाए जाएंगे। निगम अधिकारियों के अनुसार शहर में सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों में 329 होर्डिंग्स लगे थे। इनमें से सार्वजनिक स्थानों के 100 होर्डिंग्स हटा दिए गए हैं जबकि रेलवे सहित निजी क्षेत्र में अभी भी 229 होर्डिंग्स लगे हैं। फिलहाल जो होर्डिंग्स लगे हैं वे चार या उससे ज्यादा एंगल पर टिके हैं लेकिन नए होर्डिंग्स यूनीपोल यानी एक ही पोल पर नजर आएंगे।
अलग पोर्टल बनेगा, ऑनलाइन होगा रजिस्ट्रेशन
होर्डिंग्स नीति के तहत एक अलग पोर्टल बनाया जाएगा। होर्डिंग्स लगाने के लिए किसी एजेंसी या व्यक्ति को उसी पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए स्मार्ट सिटी के ऑफिस के जरिए टेंडर बुलाए हैं। बिना रजिस्ट्रेशन शहर में किसी भी स्थान पर होर्डिंग्स नहीं लगाया जा सकेगा।